
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में फिल्म संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। शासनादेश के तहत फिल्म ‘गोदान’ के राज्य में प्रदर्शन पर मल्टीप्लेक्स एवं सिनेमा हॉल संचालकों को एसजीएसटी (राज्य वस्तु एवं सेवा कर) की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।
यह सुविधा शासनादेश जारी होने की तिथि से तीन माह तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि में टिकटों पर एसजीएसटी का भुगतान नियमानुसार किया जाएगा, जिसकी प्रतिपूर्ति बाद में शासन द्वारा की जाएगी। हालांकि, यदि किसी सिनेमा हॉल द्वारा टिकट में एसजीएसटी दर्शकों से वसूल नहीं की गई, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
शासन ने स्पष्ट किया है कि टिकटों पर यह उल्लेख अनिवार्य होगा कि “एसजीएसटी उत्तराखंड सरकार के आदेशानुसार वसूल नहीं की जा रही है।” साथ ही मल्टीप्लेक्स एवं सिनेमा हॉल संचालकों को जीएसटी अधिनियम के तहत रिटर्न दाखिल करना और देय कर राशि जमा करना होगा।
एसजीएसटी प्रतिपूर्ति से संबंधित सभी दावे महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखंड को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत किए जाएंगे। सरकार के इस निर्णय से राज्य में फिल्मों के प्रदर्शन और स्थानीय फिल्म उद्योग को नई गति मिलने की उम्मीद है।







