
हरिद्वार। जनपद में घरेलू गैस सिलेंडर वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। वर्तमान परिस्थितियों में गैस गोदामों में पर्याप्त मात्रा में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध होने के बावजूद अत्यधिक फोन कॉल के कारण ऑनलाइन बुकिंग और आईवीआरएस/ओटीपी प्रक्रिया बाधित हो रही है। इसके चलते उपभोक्ता गैस एजेंसियों पर परिवारजनों और वाहनों के साथ एकत्रित हो रहे हैं, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है तथा समय पर गैस आपूर्ति में भी बाधा उत्पन्न हो रही है।
प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग अधिक से अधिक ऑनलाइन माध्यमों से करें। जिन उपभोक्ताओं की बुकिंग फोन, एसएमएस या ऐप के माध्यम से नहीं हो पा रही है, वही गैस एजेंसी पर जाकर बुकिंग करा सकेंगे। साथ ही सभी गैस एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि बुकिंग के अनुसार उपभोक्ताओं को घर-घर गैस वितरण सुनिश्चित किया जाए।
जारी आदेश के अनुसार पूर्व में जारी आदेश संख्या 2121/जिआएओ/2026 दिनांक 11 मार्च 2026 के तहत अवैध संग्रहण, अवैध रिफिलिंग और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त प्रवर्तन कार्रवाई के लिए तहसीलदार, संबंधित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक, वरिष्ठ बाट-माप निरीक्षक तथा थाना प्रभारी की संयुक्त टीम गठित की गई है।
इसके अतिरिक्त आदेश संख्या 18539/13-डीईओसी/2025-26 दिनांक 13 मार्च 2026 के तहत जनपद की 41 गैस एजेंसियों में नियमानुसार वितरण की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। ये अधिकारी गैस एजेंसियों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि बुकिंग ऑनलाइन या फोन के माध्यम से हो रही है तथा पूर्व की बुकिंग के आधार पर “पहले आओ, पहले पाओ” के सिद्धांत के अनुसार गैस की होम डिलीवरी की जा रही है।
यदि किसी गैस एजेंसी द्वारा कालाबाजारी, अवैध भंडारण या रिफिलिंग जैसी शिकायत सामने आती है तो गठित संयुक्त टीम जांच कर कठोर वैधानिक कार्रवाई करेगी। आदेशों का पालन न करने की स्थिति में संबंधित गैस एजेंसी मालिकों और तेल कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधकों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में जारी किया गया है और तत्काल प्रभाव से लागू होगा।



