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बिना किसी सुचना के विदेशी नागरिको ठहराने पर मुकदमा दर्ज

स्थानीय अभिसूचना इकाई हरिद्वार के उपनिरीक्षक बलजीत सिंह राजवंशी व हेड कांस्टेबल मंशा राम के द्वारा होटल स्काई हाईट्स, गंगा विहार कॉलोनी भूपतवाला के प्रबंधक संजय कुमार द्वारा 02 विदेशी नागरिकों एक लिथुनिआ रिपब्लिक व दूसरा नीदरलैंड नागरिक को ठहराये जाने की सूचना निर्धारित प्रारूप C फॉर्म में 24 घंटे के अंदर एल० आई० यू० कार्यालय हरिद्वार को नहीं देने पर आज दिनाँक 8-11-24 को The Forgners Act 1946 की धारा 14 व 7 विदेशी अधिनिम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है

दिनाँक 22-10-24 को स्थानीय अधिसूचना इकाई हरिद्वार के उपनिरीक्षक श्री बलजीत सिंह राजवंशी व हेड कांस्टेबल मंसाराम दद्वारा होटल स्काई हाइट्स, भूपतवाला चेक किया गया तो उक्त होटल के कमरा नंबर 01 मे दिनाँक 17-6-24 को दो विदेशी नागरिक ठहरे हुए थे जिनकी सूचना होटल प्रबंधन दद्वारा 24 घंटे के अंदर निर्धारित ‘C” फॉर्म में स्थानीय अभिसूचना इकाई हरिद्वार को उपलब्ध नहीं कराई जिस सम्बन्ध में आज इनके द्वारा होटल प्रबंधक संजय कुमार के विरु‌द्ध कोतवाली नगर हरिद्वार तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया

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