
कोतवाली नगर क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो ने आरोपी सूरज प्रकाश पोखरियाल पुत्र वीरेंद्र पोखरियाल, निवासी घटियाली, पौड़ी गढ़वाल, हाल निवासी भारत माता पुरम कॉलोनी, भूपतवाला, हरिद्वार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार, 16 जनवरी 2026 को पीड़िता के साथ दुष्कर्म की तहरीर मिलने पर कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया गया और पीड़िता का तत्काल सरकारी अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया।
पुलिस टीम ने उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था। विवेचना के दौरान साक्ष्यों का विधिवत संकलन कर 2 मार्च 2026 को आरोपी के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद विशेष न्यायालय पॉक्सो ने 9 सितंबर 2026 को आरोपी को दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई। मामले की विवेचना महिला उपनिरीक्षक निशा सिंह ने की। मुकदमा अपराध संख्या 29/2026 में धारा 65(2)(ड) बीएनएस एवं 5(ड)/6 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।







