
बनबसा (चंपावत)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में रविवार को एनएचपीसी बनबसा, चंपावत में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्यहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने अनुमोदन प्रदान किया। कैबिनेट द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं—
1. वन भूमि हस्तांतरण के लिए PMU का गठन
वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों के तकनीकी परीक्षण, ऑनलाइन संरेखण के परीक्षण और नोडल कार्यालय को सुदृढ़ करने के लिए नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड के कार्यालय में परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) के गठन तथा छह पदों की स्वीकृति दी गई।
2. वर्ग-3 एवं वर्ग-4 की भूमि पर भूमिधरी अधिकार
वर्ग-3 एवं वर्ग-4 की भूमि के पट्टेदारों/कब्जाधारकों को भूमिधरी अधिकार प्रदान करने, नैनीताल के नगर पंचायत लालकुआं में संक्रमणीय भूमिधर अधिकार देने तथा देहरादून के जौनसार-बावर में वर्ग-4 की भूमि के विनियमितीकरण को मंजूरी दी गई। विनियमितीकरण वर्ष 2004 के सर्किल रेट के आधार पर एक वर्ष तक और इसके बाद प्रचलित सर्किल रेट के अनुसार होगा।
3. पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार के लिए ₹66.2916 करोड़
ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पंतनगर के विस्तारीकरण के लिए उत्तराखण्ड सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को ₹66.2916 करोड़ की अवशेष धनराशि जारी करने की मंजूरी दी गई।
4. संपत्ति लेन-देन में PAN Verification
संपत्ति के क्रय-विक्रय से जुड़े लेन-देन में क्रेता-विक्रेता एवं अन्य पक्षकारों द्वारा दिए गए PAN के सत्यापन की व्यवस्था लागू की जाएगी। इससे फर्जी PAN के उपयोग पर रोक और आयकर विभाग को रिपोर्टिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी।
5. राजकोषीय घाटे की सीमा तय
उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी गई। 2026-27 से 2030-31 तक वार्षिक राजकोषीय घाटे की सीमा GSDP के तीन प्रतिशत और कुल संचयी ऋण की अधिकतम सीमा 30 प्रतिशत निर्धारित की गई है।
6. वन विभाग में विभागाध्यक्ष व्यवस्था में बदलाव
निदेशक, नंदा देवी बायोस्फियर रिजर्व को विभागाध्यक्ष की सूची से हटाकर मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं और मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल को विभागाध्यक्ष घोषित किया जाएगा। इससे वनाग्नि, आपदा, बाढ़ और मानव-वन्यजीव संघर्ष जैसी परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई होगी।
7. छठवें राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में
छठवें राज्य वित्त आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन को आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किए जाने को मंजूरी दी गई।
8. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान लागू होंगे
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 19(3) के प्रावधान लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करने को मंजूरी दी गई। निर्धारित परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट 14 दिन की सूचना के बाद सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेंगे।
9. राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली में संशोधन
उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई। संपत्ति संबंधी प्रावधानों को वर्तमान परिस्थितियों और अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली के अनुरूप अद्यतन किया जाएगा।
10. सतर्कता अधिष्ठान की अधिसूचना में संशोधन
भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अनुरूप सतर्कता अधिष्ठान से संबंधित वर्ष 1965 की अधिसूचना में आवश्यक संशोधन किए जाने को मंजूरी दी गई।
11. समूह ‘ग’ के पदों पर साक्षात्कार व्यवस्था में बदलाव
समूह ‘ग’ के पदों पर साक्षात्कार प्रक्रिया संबंधी संशोधन नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई। जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के पद को संबंधित परिशिष्ट से हटाया जाएगा। उप कारापाल के पद पर शारीरिक दक्षता एवं लिखित परीक्षा होने के कारण साक्षात्कार समाप्त किया जाएगा।
12. लोक सेवा आयोग के कृत्यों में संशोधन
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के कृत्यों के परिसीमन संबंधी संशोधन विनियम, 2026 को मंजूरी दी गई। जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के पद को आयोग के परिशिष्ट से बाहर किया जाएगा।
13. सतर्कता अधिष्ठान का पुनर्गठन
सतर्कता अधिष्ठान के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई। 11 पद समर्पित किए जाएंगे तथा मुख्य आरक्षी ना.पु. के पांच पद बढ़ाने के साथ छह नए पद सृजित किए जाएंगे।
14. सार्वजनिक परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की आय में 92 प्रतिशत हिस्सा
सार्वजनिक अभिकरणों की परिसंपत्तियों के विनिवेश/मुद्रीकरण से प्राप्त आय का 92 प्रतिशत हिस्सा संबंधित सार्वजनिक अभिकरणों को दिए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
15. नया सिंचाई एवं जल निकासी विधेयक
उत्तरी भारत नहर एवं जल निकास अधिनियम, 1873 को निरस्त करते हुए उत्तराखण्ड सिंचाई एवं जल निकासी विधेयक, 2026 को विधानसभा के पटल पर रखे जाने को मंजूरी दी गई।
16. कुक्कुट आहार सब्सिडी अब DBT से
कुक्कुट आहार सब्सिडी का भुगतान CBDC/e-RUPI आधारित व्यवस्था के स्थान पर आधार सीडेड/लिंक्ड बैंक खाते के माध्यम से DBT से किया जाएगा।
17. पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन के लिए महानिदेशक का पद
तीनों विभागों में समन्वय, पर्यवेक्षण और प्रभावी प्रशासन के लिए महानिदेशक का एक नया पद सृजित करने को मंजूरी दी गई।
18. 1.19 लाख विद्यार्थियों के लिए कौशल संवर्धन योजना
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा कौशल संवर्धन योजना, 2026 को मंजूरी दी गई। इससे करीब 1.19 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। योजना पर पांच वर्षों में लगभग ₹200 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
19. निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के मानकों में संशोधन
पर्वतीय क्षेत्रों में निजी विश्वविद्यालयों के लिए न्यूनतम 2,500 वर्गमीटर और मैदानी क्षेत्रों में 20,000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र की व्यवस्था की गई। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अलग मूल्यांकन मानक भी निर्धारित किए जाएंगे।
20. नरेंद्रनगर में उप निबंधक कार्यालय की स्थापना
टिहरी की तहसील नरेंद्रनगर में उप निबंधक कार्यालय स्थापित करने को मंजूरी दी गई। इसके क्षेत्राधिकार में नरेंद्रनगर के 98 और पावकी देवी के 35, कुल 133 राजस्व ग्राम शामिल होंगे।
21. सौन्दर्याकरण उपशाखा को निक्षेपित करने की मंजूरी
न्यायाधिकरण, देहरादून के आदेश और निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की संस्तुति के आधार पर 7 जनवरी 2022 को गठित सौन्दर्याकरण उपशाखा को निक्षेपित किए जाने को मंजूरी दी गई।
22. जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली में संशोधन
उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952) में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य भूमि संबंधी प्रावधानों के प्रभावी, सुचारू और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए प्रक्रिया स्पष्ट करना है।
23. वैक्टर जनित रोग नियंत्रण सेवा की नई नियमावली
वैक्टर जनित रोग नियंत्रण सेवा में नियुक्त कार्मिकों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए उत्तराखण्ड वैक्टर जनित रोग नियंत्रण सेवा नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई।
24. मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट और डेमोन्स्ट्रेटर के वेतन का पुनर्निर्धारण
राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट एवं डेमोन्स्ट्रेटर की कमी को देखते हुए संबंधित पदों पर तैनात कार्मिकों के देय वेतन/मानदेय के पुनर्निर्धारण को मंजूरी प्रदान की गई।







