चम्पावत की नगर पालिकाओं और नगर पंचायत में नामित सदस्य घोषित, राज्यपाल ने जारी की अधिसूचना

चम्पावत। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड ‘घ’ के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल ने जनपद चम्पावत की नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायत में नामित सदस्यों का मनोनयन किया है। शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इस निर्णय से नगर निकायों में जनप्रतिनिधित्व को और अधिक मजबूती मिलेगी तथा स्थानीय विकास एवं जनहित से जुड़े कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग मिलेगा।
जारी अधिसूचना के अनुसार नगर पालिका परिषद चम्पावत में जगदीश चन्द्र पनेरू, गौरव पाण्डेय, पुष्पा ओझा एवं प्रकाश नाथ को नामित सदस्य बनाया गया है।
नगर पालिका परिषद लोहाघाट में जीवन चन्द्र गहतोड़ी, केदार सिंह बोहरा एवं सरोज जोशी को नामित सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है।
इसी प्रकार नगर पालिका परिषद टनकपुर में रीता कलखुड़िया, निगम गुप्ता, धरमपाल आर्य एवं मुकेश साहू को नामित सदस्य बनाया गया है।
वहीं नगर पंचायत बनबसा में प्रेम रावत, उमेद सिंह नेगी, दिगम्बर पाण्डेय एवं हर्षित गोयल को नामित सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है।
जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि नगर निकाय लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण इकाइयों में शामिल हैं और स्थानीय विकास में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा नामित सदस्यों के अनुभव, सामाजिक सक्रियता एवं जनहित के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का लाभ नगर निकायों को मिलेगा।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी नामित सदस्य निर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर नागरिक सुविधाओं के विस्तार, स्वच्छता, आधारभूत संरचना के विकास, पर्यावरण संरक्षण, नगर सौंदर्यीकरण तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।
उन्होंने कहा कि जनसहभागिता से ही नगरों का समग्र एवं सतत विकास संभव है। सभी जनप्रतिनिधियों और नामित सदस्यों के सामूहिक प्रयासों से चम्पावत जनपद के नगर निकायों में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और नागरिकों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लक्ष्य को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सकेगा।





